जिला पंचायत सुकमा के सीईओ ने सहायक ग्रेड-2 काे किया निलंबित

 


सुकमा,10 जुलाई (हि.स.)। जिला पंचायत सुकमा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुन्द ठाकुर द्वारा आदेश क्रमांक 1269 के तहत संबंधित कर्मचारी को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील नियम) 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जिला पंचायत मुख्यालय में संलग्न कर दिया गया है। इसके साथ ही, जनपद पंचायत सुकमा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 7 दिनों के भीतर विस्तृत आरोप पत्र तैयार कर प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत के सहायक ग्रेड-02 चन्द्रशेखर चन्द्राकर के विरुद्ध जनप्रतिनिधियों द्वारा सामान्य सभा की बैठक में गंभीर शिकायतें की गई थीं। इन शिकायतों के आधार पर प्रशासन द्वारा त्वरित कदम उठाते हुए पहले उनका स्थानांतरण जनपद पंचायत कोन्टा किया गया था। अधिकारियों के निर्देश के बाद देरी से कार्यभार ग्रहण करने और स्थानांतरित होने के बावजूद कर्मचारी द्वारा कोन्टा कार्यालय में सौंपे गए कार्यों का संपादन नहीं किया जा रहा था। इसके विपरीत, उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से जनपद पंचायत सुकमा में ही हस्तक्षेप करते हुए लगभग सत्रह लाख पचास हजार रुपये की राशि का चेक जारी कर दिया गया, जिसके एवज में राशि की मांग किए जाने की गंभीर शिकायत भी प्रशासन को मिली थी।

हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे