व्यावसायिक गैस कनेक्शन में हर माह रिफिल जरूरी, नहीं तो कनेक्शन हो सकता है जब्त
गैस एजेंसी ने उपभोक्ताओं को दी जानकारी, होस पाइप पांच साल में बदलना अनिवार्य
धमतरी, 07 अक्टूबर (हि.स.)। घरेलू और व्यावसायिक गैस कनेक्शन को लेकर गैस कंपनियां लगातार नियमों में बदलाव कर रही हैं। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले कई गैस कनेक्शन बंद किए जाने के बाद अब व्यावसायिक गैस कनेक्शन को लेकर नया प्रावधान सामने आया है। इसके तहत कमर्शियल गैस कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह सिलेंडर रिफिल कराना जरूरी होगा।
जानकारी के अनुसार, प्रत्येक माह सिलिंडर रिफिल करना आवश्यक है। यदि कोई व्यवसायी कनेक्शन लेने के बाद नियमित रूप से रिफिल नहीं कराता है तो उसे अपना कनेक्शन संबंधित गैस कंपनी के पास जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस कनेक्शन जब्त किया जा सकता है। वहीं, उपभोक्ता स्वयं अपना कनेक्शन सरेंडर करता है तो निर्धारित जमा राशि संबंधित गैस कंपनी की ओर से वापस किए जाने का प्रावधान है। जानकारी के अनुसार यह नियम अगले माह से लागू होना प्रस्तावित है। धमतरी गैस एजेंसी, शंकरदाह रोड में 250 से अधिक व्यावसायिक गैस कनेक्शनधारी हैं। एजेंसी की ओर से इन उपभोक्ताओं को नए प्रावधान की जानकारी दी जा रही है, ताकि वे समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकें।
होस पाइप बदलना भी जरूरी
गैस एजेंसी ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को होस पाइप को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रत्येक उपभोक्ता को गैस कनेक्शन में लगे होस पाइप को पांच वर्ष पूरा होने पर बदलना अनिवार्य है, भले ही पाइप बाहर से अच्छी स्थिति में दिखाई दे। पाइप की निर्धारित अवधि पूरी होने पर उसे नहीं बदलने की स्थिति में गैस कंपनी की ओर से सिलेंडर रिफिल रोकने का प्रावधान है। जिन उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन में होस पाइप के लिए 'ड्यू' प्रदर्शित हो रहा है, उन्हें तत्काल धमतरी गैस एजेंसी से नया होस पाइप लेना होगा। इसके बाद ही गैस सिलेंडर की रिफिल उपलब्ध कराई जाएगी। एजेंसी ने उपभोक्ताओं से समय पर नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि गैस कनेक्शन बंद होने जैसी स्थिति से बचा जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा