कोरबा : नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक
बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक एवं अधिवक्तागण हुए शामिल
कोरबा, 07 फरवरी (हि. स.)। नालसा नई दिल्ली एवं छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 09 मार्च 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सत्येन्द्र कुमार साहू, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा 07 फरवरी को बीमा कंपनी, शाखा प्रबंधकों अधिवक्ताओं की बैठक ली गई।
उक्त बैठक में दि न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी, लिमिटेड कोरबा, के विधि अधिकारी, प्रताप केरकेट्टा, नेशनल इंश्योरेन्स के शाखा प्रबंधक, दि ओरियण्टल इंश्योरेन्स कंपनी कोरबा के उपशाखा प्रबंधक शारदा नामदेव, संजय जायसवाल, जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार मोदी, आर.एन. राठौर, मानसिंह यादव, अनिता चाको, महेन्द्र कुमार अग्रवाल, अरूण बजाज, हरीश साहू, सुमन तिवारी, दिलहरण कुमार साहू, प्रशांत, एवं प्राइवेट बीमा कंपनी बजाज एलियांस इंश्योरेन्स कंपनी/जनरल इंश्योरेन्स, एच.डी.एफ.सी. इंश्योरेन्स कंपनी, एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी, आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड इंश्योरेन्स कंपनी, एच.डी.एफ.सी. एरगो इंश्योरेन्स कंपनी, कोटक महिन्द्रा इंश्योरेन्स कंपनी, रिलायन्स इंश्योरेन्स कंपनी, ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी, चोला मण्डलम् इंश्योरेन्स कंपनी, टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी, रायल सुन्दरम् जनरल इंश्योरेन्स कंपनी, मेगमा एच.डी.आई. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी, इफ्को-टोकियों जनरल इंश्योरेन्स कंपनी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेन्स कंपनी, फ्यूचल जनरल इंश्योरेन्स कंपनी के अधिवक्तागण उपस्थित हुये।
जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा बीमा कंपनी के द्वारा राजीनामा योग्य प्रकरणों में अधिवक्तागणों से प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में लगाये जाने हेतु कहा गया।शीतल निकुंज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा 09 मार्च 2024 नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुये कहा गया कि जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है। उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-228939, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037,तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/ हरिश तिवारी