सोशल मीडिया-समाचार पत्रों पर प्रसारित भ्रामक खबर पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी
कोंडागांव , 24 अक्टूबर (हि.स.)। कोंडागांव पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है तथा किसी भी अवैध गतिविधि को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। जानबूझकर झूठी अथवा भ्रामक जानकारी प्रसारित किए जाने में कानून का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कोंडागांव जिले की पुलिस ने सोशल मीडिया एवं कुछ समाचार पत्रों पर प्रसारित भ्रामक खबर के संबंध में वास्तविक स्थिति काे स्पष्ट करते हुए बताया कि 23 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया पर नरेन्द्र देवांगन, रितेश पटेल द्वारा माजीसा राइस मिल के सामने गांजे के पौधे पाए जाने के मामले में पुलिस एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए खबर प्रसारित की गई है।जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने एवं प्रशासनिक संरक्षण संबंधी भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं।
जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि 14 अक्टूबर को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत कार्रवाई करते हुए थाना कोण्डागांव में अपराध क्रमांक 324/2026, धारा 20 (क) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवं गांजे के पौधे को विधिवत जब्त किया गया है।
प्रकरण में गांजे का पौधा संबंधित भवन की बाउंड्री वॉल के बाहर स्थित भूमि पर पाए गए थे। उक्त भूमि के स्वामित्व एवं संबंधित व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट करने हेतु संबंधित विभाग से विधिवत पत्राचार किया गया है। वर्तमान में प्रकरण विवेचनाधीन है, जानकारी प्राप्त होने साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया एवं कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित इस खबर में कोतवाली कोंडागांव पुलिस का कोई पक्ष प्राप्त नहीं किया गया है और ना ही संपर्क कर तथ्यों को जानने का प्रयास किया गया है, बल्कि पुलिस की निष्क्रियता तथा दबाव संबंधी भ्रामक खबर प्रसारित की गई है। ज्ञात हो कि उक्त मामला 14 अक्टूबर 2026 को अपराध पंजीबद्ध कर निर्देशानुसार पुलिस विभाग के आधिकारिक वेब साइड में भी अपलोड भी किया गया है, जहां से आसानी से देखा भी जा सकता है। परन्तु इसके बाद भी उक्त तथ्यों को देखे बिना पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ भ्रम की स्थिति निर्मित की जा रही है।
हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे