कोरबा में तंबाकू के खिलाफ नगर निगम का बड़ा अभियान, 64 दुकानों पर कार्रवाई; 27,100 रुपये जुर्माना

 




कोरबा, 21 अगस्त (हि. स.)। नगर निगम कोरबा ने शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार से विशेष अभियान शुरू किया।

कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन और नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देशन में चलाए गए अभियान के दौरान स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों, ठेलों और गुमठियों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान 64 दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया, जबकि 8 दुकानों को सील किया गया। इस दौरान कुल 27,100 रुपये का अर्थदंड वसूला गया और बड़ी मात्रा में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गुड़ाखू समेत अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए।

नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय स्वयं सड़क पर उतरे और शहर के विभिन्न इलाकों में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास संचालित दुकानों का औचक निरीक्षण कराया। उन्होंने कोसाबाड़ी जोन के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ब्लू वर्ड पब्लिक स्कूल, टीपी नगर जोन के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, कोरबा जोन के प्राथमिक शाला सर्वमंगलापारा और सर्वमंगला नगर जोन के शासकीय विद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास कार्रवाई का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान कई दुकानों और ठेलों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर निगम अमले ने तत्काल कार्रवाई की। दुकानों से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गुड़ाखू और अन्य तंबाकू सामग्री जब्त की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर अर्थदंड लगाने के साथ ही गंभीर मामलों में दुकानों को सील भी किया गया।

नशामुक्त भारत अभियान के तहत नगर निगम ने इस कार्रवाई को विशेष अभियान के रूप में शुरू किया है। इसके लिए निगम के सभी 7 जोन में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है। अभियान की जिम्मेदारी निगम के अपर आयुक्त पवन वर्मा को दी गई है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास लगातार जांच और कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने दुकानदारों और ठेला संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का विक्रय या भंडारण न किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। दोबारा तंबाकू उत्पाद बेचते या स्टॉक करते पाए जाने पर सामग्री जब्ती और अर्थदंड के साथ नियमों के तहत अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

अपर आयुक्त एवं अभियान के प्रभारी अधिकारी पवन वर्मा के अनुसार, निगम के सभी जोन में कुल 64 दुकानों पर कार्रवाई की गई। इनमें 8 दुकानों को सील किया गया और सभी कार्रवाई में कुल 27,100 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। कोरबा जोन में 2 और रविशंकर नगर जोन में 6 दुकानों को सील किया गया।

तंबाकू उत्पादों की जब्ती और अर्थदंड की कार्रवाई में कोरबा जोन की 9, टीपी नगर जोन की 2, कोसाबाड़ी जोन की 16, रविशंकर नगर जोन की 1, बालको जोन की 7, दर्री जोन की 11 और सर्वमंगला नगर जोन की 10 दुकानें शामिल हैं।

नगर निगम की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता पर रोक लगाना और विद्यार्थियों को नशे की लत से दूर रखना है। निगम प्रशासन ने दुकानदारों से नियमों का पालन करने और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं भंडारण पूरी तरह बंद करने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार /हरीश तिवारी

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हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी