होटल और लॉज संचालकों के लिए एसपी की चेतावनी, संदिग्ध गतिविधि छिपाई तो होगी कार्रवाई
जांजगीर-चांपा, 21 जुलाई (हि.स.)। जांजगीर-चांपा पुलिस ने होटल और लॉज संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को पुलिस कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में होटल संचालकों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि, होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैध पहचान पत्र (आईडी) लेना और उसका सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
बैठक में एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि, जिले में ठहरने वाले अप्रवासी एवं बाहरी व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड होटल रजिस्टर में सही और अद्यतन रूप से दर्ज किया जाए। उन्होंने होटल संचालकों को निर्देशित किया कि, बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा उपलब्ध न कराया जाए और सभी आगंतुकों की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर पुलिस को उपलब्ध कराई जाए।
एसपी ने कहा कि, यदि होटल या लॉज में कोई संदिग्ध व्यक्ति ठहरता है अथवा किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना, पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 94791-93199 या टोल-फ्री नंबर 1800-233-1905 पर दी जाए। समय पर सूचना मिलने से संभावित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।
उन्होंने होटल संचालकों से पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि, अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में होटल एवं लॉज संचालकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सभी संचालक सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था प्रभावी बनी रहे।
बैठक में एसडीओपी अकलतरा प्रदीप कुमार सोरी, डीएसपी अजाक सतरूपा तारम, सीएसपी जांजगीर योगिताबाली खापर्डे सहित जिले के विभिन्न होटल एवं लॉज संचालक उपस्थित रहे। पुलिस ने सभी संचालकों से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।
हिन्दुस्थान समाचार/लालिमा शुक्ला पुरोहित
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हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT