बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देगी 10 हजार व वाहन विक्रेता 15 दिनों में बनाकर देगा वाहन
जगदलपुर, 18 सितंबर (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर द्वारा एक प्रकरण में वाहन विक्रेता द्वारा 15 दिनों के भीतर वाहन बनाकर देने एवं वाहन नहीं पर 100 रूपये प्रतिदिन का जुर्माना अदा करने तथा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जगदलपुर द्वारा वाहन मरम्मत की राशि अदा करने एवं वाहन विक्रेता द्वारा मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु 10 हजार रुपये पृथक से आवेदक को अदा किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य प्रकार हैं कि जगदलपुर निवासी सुमन इनानी द्वारा वाहन विक्रेता महावीर आटोमोबाइल्स जगदलपुर से एक दो पहिया इलेक्ट्रानिक वाहन टीवीएस इलेक्ट्रिक एस क्रय कर अपनी वाहन का बीमा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जगदलपुर से करवाया गया था। आवेदक के उक्त वाहन में खराबी आने पर आवेदक द्वारा वाहन मरम्मत हेतु वाहन विक्रेता के पास छोड़ा गया था। वाहन विक्रेता द्वारा लगभग 1 वर्ष की अवधि के पश्चात भी वाहन की मरम्मत कर आवेदक को उक्त वाहन प्रदान नहीं किया गया था और आवेदक द्वारा बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत दावे का निराकरण नहीं किया गया था। जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की गई।
जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि वाहन विक्रेता द्वारा नियत समय अवधि के भीतर मरम्मत कार्य न कर एवं बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावे का निराकरण न कर सेवा में कमी एवं व्यावसायिक कदाचरण किया गया है। इस हेतु वाहन विक्रेता को आवेदक को हुई मानसिक क्षति हेतु 10 हजार रु अदा किए जाने एवं बीमा कंपनी को मरम्मत हुए का शुल्क अदा करने का आदेश पारित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे