नाबालिग लड़की से अनाचार, आरोपित को 20 साल की सजा

 


धमतरी, 1 जून (हि.स.)। नाबालिग लड़की के साथ अनाचार कर उन्हें गर्भवती करने के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बोराई थाना क्षेत्र के युवक चैतराम 25 वर्ष ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उनसे अनाचार किया। इस दौरान लड़की गर्भवती हो गई और उसने एक शिशु को जन्म भी दिया। घटना की जानकारी होने पर स्वजन व पीड़िता की शिकायत पर बोराई पुलिस ने आरोपित चैतराम नेताम के खिलाफ जुर्म दर्ज उसे गिरफ्तार किया। तत्पश्चात बोराई पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार जैन ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित चैतराम नेताम को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ रोशन सिन्हा/