जगदलपुर : दीपावली व अन्य पर्वों में दो घंटे पटाखे के उपयोग का जारी हुआ गाइड लाइन
जगदलपुर, 27 अक्टूबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिपावली समेत अन्य आगामी पर्वों में पटाखे के उपयोग के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार इस बार ग्रीन पटाखों का ही उपयोग लोग कर पाएंगे। दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और नया साल में दो घंटे ही पटाखे फोडने के लिए मिलेंगे। उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दीपावली के लिए रात 08 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 06 बजे से सुबह 08 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 08 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस, नया साल के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। समूचे राज्य के लिए एक ही गाइड लाइन जारी की गई है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/राकेश पांडे