गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस, जिले की सभी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद
बलरामपुर, 29 सितंबर (हि.स.)। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को जिले में शुष्क दिवस रहेगा। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 और वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के तहत शासन के निर्देशानुसार यह आदेश जारी किया है।
शुष्क दिवस के दौरान जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें तथा अहाता अनुज्ञप्तियां पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दौरान मदिरा के विक्रय, धारण और परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर ने शुष्क दिवस पर जिले में मदिरा के अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भंडारण और तस्करी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। शिकायत मिलने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
बलरामपुर, वाड्रफनगर और राजपुर वृत्त के आबकारी उपनिरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सभी मदिरा दुकानें बंद कराने और अवैध बिक्री पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय