छत्तीसगढ़ की 11,689 ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में वित्तीय समावेशन अभियान

 

रायपुर, 23 अक्टूबर (हि.स.)। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत बैंकिंग सुविधाओं और जनकल्याणकारी वित्तीय योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक संचालित इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और वित्तीय जागरूकता का लाभ पहुंचाना है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छत्तीसगढ़ के संयोजक एवं भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक दीपक कुमार अभिषेक ने बताया कि अभियान के अंतर्गत सभी बैंकों की शाखाएं अपनी निकटवर्ती ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में विशेष शिविर आयोजित कर रही हैं। इन शिविरों में वित्तीय साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जानकारी दी जा रही है।

अभियान के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण, जन सुरक्षा बीमा योजनाओं के लिए आधार सीडिंग, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत नए खाते खोलने तथा निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों के बैंक खाते खोलने, जन धन एवं अन्य बचत खातों के निर्बाध संचालन के लिए पुनः केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया पूरी करने तथा बचत खातों और बैंक लॉकरों में नामांकन दर्ज कराने अथवा उसे अद्यतन करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

शिविरों में नागरिकों को वित्तीय समावेशन, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान के माध्यम से दावा रहित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के आवेदन प्राप्त करने तथा आगामी रबी फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देने पर भी जोर दिया जा रहा है।

दीपक कुमार अभिषेक ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्तियों को 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना से मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में दो लाख रुपये तक का बीमा संरक्षण मिलता है। वहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्तियों को 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपये का बीमा संरक्षण उपलब्ध है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निर्धारित अंशदान और पात्रता शर्तों के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करने का प्रावधान है।

राज्य में यह अभियान सभी 33 जिलों के 146 विकासखंडों के अंतर्गत 11,689 ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में संचालित किया जा रहा है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने निकटतम बैंक शिविर में पहुंचकर पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ लें, बैंक खातों से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कराएं और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक बनें। अभियान की प्रभावी सफलता के लिए राज्य सरकार, ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों से भी सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा