स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को जिले में रहेगा शुष्क दिवस

 

शराब दुकानों और अहातों पर पूर्णतः रहेगा प्रतिबंध, मदिरा के विक्रय-परिवहन पर भी रोक

बलरामपुर, 13 अगस्त (हि.स.)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में कानून-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 अगस्त, शनिवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के तहत जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों और अहातों को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

शुष्क दिवस के दौरान जिले में मदिरा का विक्रय, धारण एवं परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही मदिरा के अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भंडारण और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के दौरान लगातार निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय