होली के अवसर पर मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित

 


जगदलपुर, 02 मार्च (हि.स.)। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर आकाश छिकारा के द्वारा 4 मार्च 2026 को होली के अवसर पर मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके तहत होली के अवसर पर जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु एतद द्वारा आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के तहत संबंधित वृत्त आबकारी उपनिरीक्षकों द्वारा अपने प्रभार क्षेत्र की सभी प्रकार की मदिरा दुकानें एवं मद्य भण्डागार जगदलपुर को नियत समयावधि के दौरान बंद रखे जाने सहित न तो मदिरा का विक्रय होने पावे और न ही किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे