रायपुर : कांग्रेस और भूपेश बघेल बताएँ, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है या अपराधी के साथ : नारायण चंदेल
रायपुर / जांजगीर 13 जनवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा में पत्रकाराें से चर्चा करते हुए कहा है कि कांग्रेस का अपराधियों को बचाने का पुराना धंधा एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ गया है। चंदेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत धोखाधड़ी के आरोपित कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू का खुला समर्थन कर रहे हैं जिसको पीड़ित किसान के 42.78 लाख रुपये हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। भाजपा इस शर्मनाक रवैया का पुरजोर विरोध करती है।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा कि न्यायालय ने पुख्ता प्रमाणों के आधार पर आरोपी को जेल भेजा है, फिर भी कांग्रेस अपराधी के साथ खड़ी है! यह उनकी किसान विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। चंदेल ने हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा अपराधियों का साथ देती रही है और किसानों की हितैषी बनने का ढोंग करती है। अब कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बघेल और महंत यह बताएँ कि वे अन्नदाता के साथ खड़े हैं या फिर अपराधियों के साथ? बघेल एवं महंत पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा के पैसा खाने वाले आरोपी के साथ खड़े होकर कांग्रेस की काली करतूतें उजागर कर रहे हैं। भाजपा मांग करती है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाला विधायक बालेश्वर साहू तत्काल इस्तीफा दे और कांग्रेस पार्टी उसे निष्कासित करे।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा कि जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू से संबंधित घटनाक्रम पर हाल के दिनों में जिस प्रकार की भ्रांतियाँ, राजनीतिक आरोप और भ्रम फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, उनके बीच तथ्यों को सामने रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। चंदेल ने यह स्पष्ट किया कि यह पूरा मामला कानूनी जाँच और न्यायलय की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, न कि किसी राजनीतिक दल की रणनीति या दबाव से। कांग्रेस विधायक साहू के खिलाफ अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकृति के तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं और अब उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। चंदेल ने कहा कि इस आर्थिक भ्रष्टाचार के प्रकरण में जाँच के दौरान सह आरोपित गौतम राठौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि विधायक बालेश्वर साहू उच्च न्यायालय मे याचिका दायर की थी जिस पर न्यायालय ने जाँच पूर्ण होने तक गिरफ्तारी न करने का निर्देश दिया था, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जाँच निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जारी रहे।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि जाँच पूर्ण होने के पश्चात पुलिस ने कानून के अनुसार नोटिस जारी कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया और सभी साक्ष्यों व दस्तावेजों के अवलोकन के बाद न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया जिसके अंतर्गत जेल भेजने की कार्रवाई हुई और यदि न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है तो उसका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। श्री चंदेल ने कहा कि कांग्रेस नेता लगातार जेल में जाकर अपने पार्टी के अपराधी विधायक साहू से बड़ी संख्या मे मिलकर नियमों का उल्लंघन जिस तरह कर रहे हैं, वह पूर्णतःगलत है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गेवेन्द्र प्रसाद पटेल