गाइडलाइन में 30 प्रतिशत छूट समाप्त करने के निर्णय की चुनाव आयोग में शिकायत

 


रायपुर, 1 अप्रैल (हि.स.)। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जमीन गाइडलाइन के दर में 30 प्रतिशत छूट को समाप्त करने के संबंध में जारी किये गये नये आदेश पर तत्काल रोक लगाये जाने की शिकायत कांग्रेस विधि विभाग ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से किया।

ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में सम्पूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जमीन गाइडलाइन के दर में 30 प्रतिशत छूट को समाप्त करने के संबंध में जारी किये गये नये आदेश पर तत्काल रोक लगाये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि आचार संहिता पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के गाइडलाइन के दर को हटाकर नई गाइडलाइन को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान जारी करने का अधिकार नहीं है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जमीन गाइडलाइन की नई दर को आचार संहिता के दौरान लागू करने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग आपत्ति करती है।

मध्यप्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता के तहत उक्त जमीन गाइडलाइन से संबंधित नये आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है। कांग्रेस ने उपरोक्त विषयों पर तत्काल रोक लगाते हुये संबंधित के विरुद्ध समुचित कार्रवाई किये जाने की मांग की। ज्ञापन सौपने वाले में कांग्रेस विधि विभाग प्रदेश अध्यक्ष देवा देवांगन, प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, ऋषभ चंद्राकर उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल