बाल विवाह रोकथाम एवं बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन

 




जांजगीर-चांपा 02 सितम्बर (हि. स.)। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अनीता अग्रवाल के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी एवं हाई स्कूल कुलीपोटा में आज बुधवार काे बाल विवाह रोकथाम एवं बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र जायसवाल ने बताया कि कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों एवं इसके सामाजिक प्रभावों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा बताया गया कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा यह कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बालिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं बालक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कराना अथवा उसमें सहयोग करना दंडनीय अपराध है।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को जानकारी दिया गया कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होती है अथवा किसी नाबालिग बच्चे या बच्ची का विवाह कराया जा रहा हो, तो इसकी जानकारी तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग को दें। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए 1098 पर कॉल कर कॉल टेस्टिंग भी कराई गई।

इस दौरान बच्चों ने स्वयं 1098 पर कॉल कर सेवा के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझा। विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने हेतु सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया।

हिन्दुस्थान समाचार/ लालिमा शुक्ला पुरोहित

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हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT