बसों में अधिक किराया वसूला तो होगी कार्रवाई

 


संचालकों की बैठक में निर्देश, हर बस में किराया सूची चस्पा करना अनिवार्य

बलरामपुर, 10 सितंबर (हि.स.)। यात्री बसों में शासन द्वारा निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतों को लेकर यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाई है। गुरुवार को यातायात शाखा बलरामपुर में बस संचालकों की बैठक लेकर निर्धारित किराया ही वसूलने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक यात्री बस में किराया सूची स्पष्ट और प्रमुख स्थान पर चस्पा करने के लिए कहा गया, ताकि यात्रियों को सफर से पहले निर्धारित किराए की जानकारी मिल सके।

बैठक में जिला परिवहन अधिकारी यशवंत यादव, यातायात प्रभारी विमलेश कुमार देवांगन और रक्षित निरीक्षक ने बस संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित यात्री किराया दरों की जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने की शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

साधारण बस के लिए पहले 5 किलोमीटर तक 8 रुपए प्रति यात्री किराया निर्धारित है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिए 1 रुपए प्रति यात्री की दर लागू होगी। वहीं डीलक्स और शयनयान कोच में पहले 5 किलोमीटर तक 8 रुपए प्रति यात्री तथा इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिए 3 रुपए प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है।

बैठक में बस चालकों और परिचालकों को यातायात नियमों का पालन करने, यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और वाहन चलाते समय आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए। बसों को निर्धारित स्टॉप पर ही रोकने और निर्धारित रूट पर ही संचालन करने के लिए कहा गया।

इस दौरान बस संचालकों ने संचालन के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं और परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों ने संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर यथासंभव समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बस संचालकों ने निर्धारित किराए से अधिक वसूली की शिकायतों की पुनरावृत्ति नहीं होने देने और शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय