बैल को मारकर खाने के आरोप में चार गिरफ्तार
बलरामपुर, 20 अगस्त (हि.स.)। बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र की डिंडो चौकी पुलिस ने बैल को मारकर खाने के मामले में चार आरोपिताें को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपिताें के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर उन्हें आज गुरुवार काे न्यायिक रिमांड पर रामानुजगंज न्यायालय में पेश किया है।
पुलिस के अनुसार बैकुण्ठपुर खड़ारीपारा निवासी दशरथ सिंह ने डिंडो चौकी में लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि करीब एक महीने पहले उन्होंने अपना एक बैल चराने के लिए रामगुलाब कोरवा को दिया था। 13 अगस्त को ग्राम महादेवपुर निवासी रामलोचन पंडो ने उन्हें जानकारी दी कि उनके बैल को रामगुलाब कोरवा, सुदर्शन कोरवा, रामप्रसाद कोरवा और सम्पतिया कोरवा ने मारकर खा लिया है।
इसके बाद 18 अगस्त को दशरथ सिंह गांव के कुछ लोगों के साथ रामगुलाब कोरवा के घर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, ग्रामीणों के सामने पूछताछ करने पर रामगुलाब ने बैल को मारकर खाने की बात स्वीकार की।
शिकायत के आधार पर डिंडो चौकी पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपिताें के खिलाफ अपराध से जुड़े साक्ष्य मिलने पर रामगुलाब कोरवा, सुदर्शन कोरवा, रामप्रसाद कोरवा और सम्पतिया कोरवा को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने आरोपिताें के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 399, 3(5) तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। सभी आरोपिताें को न्यायिक रिमांड पर रामानुजगंज न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
कार्रवाई में उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, सहायक उप निरीक्षक रामलगन सिंह, आरक्षक रामपुकार सिंह, तेजूराम, शिवभजन सिंह पोर्चे और डीएसएफ नंदलाल गोस्वामी की भूमिका रही।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय