अंबिकापुर : सड़कों पर कबाड़ हो चुके वाहनों की अब खैर नहीं, निगम ने दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम, होगी नीलामी
अंबिकापुर, 15 अप्रैल (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक सड़कों और रास्तों पर लंबे समय से लावारिस हालत में खड़े खराब वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और आम जनता को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में 17 मार्च 2026 को हुई अहम बैठक में इन वाहनों को तत्काल हटाने का बड़ा निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में नगर पालिक निगम ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 के तहत सभी संबंधित वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर खड़े अपने कंडम वाहनों को आगामी 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से हटा लें। यदि निर्धारित समय-सीमा में इन वाहनों को नहीं हटाया गया, तो निगम प्रशासन द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और धारा 322 (4) के प्रावधानों के तहत इन वाहनों को नीलाम कर दिया जाएगा।
निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि शहर की सुंदरता और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए इस अभियान में सहयोग करें और समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह