पवित्र जल कंपनी के पैकेज्ड पानी पर कार्रवाई, 30 बोरियां जब्त
धमतरी, 20 मार्च (हि.स.)। शहर में बस स्टैंड के पीछे स्थित एक केटरिंग में पवित्र जल नाम से पैकेज्ड पानी पाउच का निर्माण किया जा रहा था। यहां 19 मार्च को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पहुंचकर गुणवत्ता की जांच कर नमूना संकलित किया। इस दौरान विनिर्मित पानी पाउच की 30 बोरियां एवं पैकेजिंग मशीन को जब्त किया।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ एवं धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा द्वारा जिले में विनिर्मित पानी पाउच, साफ्ट ड्रिंक मिनरल वाटर परिसरों के निरीक्षण के निर्देश जारी किया है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का गैर अनुपालन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग धमतरी की टीम सक्रिय होकर पानी पाउच बनाने वाले फर्मों में दबिश देकर जांच कर नमूना संकलित कर रही हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा ने बताया कि पानी पाउच को लेकर राज्य स्तरीय विशेष जांच अभियान 16 से 23 मार्च तक चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत गुरुवार को शहर के बस स्टैंड के पीछे स्थित केटरिंग के एफएसएसएआई के पंजीयन से पवित्र जल का विनिर्माण किया जा रहा था। यहां गुणवत्ता जांच के लिए नमूना संकलित किया गया। इस दौरान मौके से विनिर्मित पानी पाउच के 30 बोरियों को जब्त किया गया है साथ ही पैकेजिंग मशीन को भी जब्त किया गया है। पवित्र जल का विनिर्माण यूनिट के एफएसएसएआई पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन्होंने बताया कि निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कारोबारियों से अपील की कि वे एफएसएसएआई लाइसेंस लेकर और मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही खाद्य पदार्थ तैयार करें। आम नागरिकों से कहा कि लेबल, फर्म का पता, अनुज्ञप्ति संख्या, कस्टमर केयर नंबर, निर्माण और अवसान तिथि देखकर ही खाद्य सामग्री खरीदे।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा