कोरबा में शराब पीकर बस चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई, लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू

 


कोरबा, 13 जुलाई (हि. स.)। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए चलाए जा रहे सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत कोरबा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

इस अभियान के दौरान शराब पीकर यात्री बस चलाने वाले चालकों, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और लापरवाही से वाहन संचालन करने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने ऐसे चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

अभियान के दौरान आज थाना पसान पुलिस ने आज वाहन जांच के समय एक यात्री बस चालक को शराब के नशे में बस चलाते हुए पकड़ा। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बस की डिक्की में नियमों के विपरीत बकरियों का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वहीं थाना दर्री क्षेत्र में एक अन्य मामले में तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चला रहे चालक ने दो गुमटियों और एक कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। जांच में चालक के शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई। इस मामले में भी पुलिस ने चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसके ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

कोरबा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति एवं लापरवाही से वाहन संचालन करने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने और यात्री वाहनों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद वाहन न चलाएं। यात्री वाहनों का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए करें तथा किसी भी प्रकार का अवैध या नियम विरुद्ध परिवहन न करें। सुरक्षित गति से वाहन चलाकर यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अवैध परिवहन या यातायात नियमों के उल्लंघन की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना, डायल-112 या पुलिस हेल्पलाइन को दें।

हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी