शराब तस्करी मामले में एक अभियुक्त को छह साल की सजा
भागलपुर, 09 अप्रैल (हि.स.)। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) ने शराब तस्करी करने के मामले में मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त गौतम कुमार राम को दोषी पाया था। वहीं इस मामले को लेकर आठ अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई, जिसमें गौतम कुमार राम को धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में 6 वर्ष की सजा साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना की राशि नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
उल्लेखनीय है कि 12 अप्रैल 2020 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हनुमान नगर में एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से शराब लेकर आने वाला है। छापेमारी के दौरान सुनील चौधरी के घर के सामने हथियानाला के पास पुलिस वाहन को देख एक व्यक्ति बाइक घुमाकर भागने का प्रयास किया और गिर गया। पुलिस वहां पहुंची और उसे भागने का कारण पूछे तो बताया कि मेरे मोटरसाइकिल पर शराब लोड है। इस कारण से भाग रहे थे। उक्त बिना नंबर के बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई तो मोटरसाइकिल पर रखे थैले में 19.600 लिटर विदेशी शराब बरामद किया गया।
सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन, संजीव कुमार शर्मा थे। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने दी।
हिन्दुस्थान समाचार/बिजय
/चंदा