गर्भवती काजल हत्याकांड मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

 


भागलपुर, 30 जुलाई (हि.स.)। जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगलपुरा में तीन साल पूर्व हुई बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड मामले में न्यायालय ने मोगलपुरा की लेडी डॉन जेवा खान और उसके देवर इंतसार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय हो कि बीते 25 जुलाई को एडीजे-5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दोनों को दोषी करार दिया था। लेडी डॉन जेवा खान को आजीवन कारावास सहित 30 हजार रुपया का जुर्माना और उसके देवर इंतेसार को आजीवन कारावास सहित 50 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया। वहीं कांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है।

उल्लेखनीय हो कि तीन साल पूर्व 19 जुलाई 2021 को हुई इस घटना में कुख्यात अपराधी टिंकू मियां पर साजिश रचने का आरोप लगा था। मृतका काजल के पिता आरिफ के द्वारा बबरगंज थाना में मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें टिंकू मियां, जेवा खान, इंतेसार, बादशाह और रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर / गोविंद चौधरी