तीन साल के मासूम की गला दबाकर हत्या, महिला को उम्रकैद

 

सीवान, 12 अगस्त (हि.स.)।

सीवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में तीन वर्षीय मासूम की गला दबाकर हत्या करने के मामले में सीवान की अदालत ने महिला अभियुक्त रागनी देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 23 दिसंबर 2022 का है। गोपालपुर निवासी बजरंगी कुमार के तीन वर्षीय पुत्र सुमन्त कुमार उर्फ बबुआ की गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी।

घटना के बाद दरौली थाने में कांड संख्या 364/22 दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित किये और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मो. यहिया खान ने मामले की पैरवी की। न्यायालय में विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर महिला अभियुक्त रागनी देवी, पति वाल्मीकि सिंह, निवासी गोपालपुर, थाना दरौली को दोषी पाया गया। इसके बाद एडीजे-09, सीवान की अदालत ने रागनी देवी को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सीवान पुलिस ने बताया कि गंभीर आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। साथ ही मामलों का त्वरित विचारण कराकर दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Amar Nath Sharma