वक्फ अधिनियम संशोधन बिल के समर्थन में विहिप ने चलाया सांसद संपर्क अभियान

 


पूर्वी चंपारण,30 नवंबर (हि.स.)। वक्फ अधिनियम संशोधन बिल 2024 को लागू करने के समर्थन मे विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित सांसद संपर्क अभियान से लौटने के बाद विहिप के बिहार झारखंड के विधि प्रकोष्ठ प्रमुख अशोक श्रीवास्तव अधिवक्ता ने शनिवार को बताया कि विहिप वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 का स्वागत करता है और इसे अविलंब केन्द्र सरकार से लागू करने की मांग करता है।

उन्होने बताया कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 का संशोधन केवल मुस्लिमो के पक्ष मे था। इस अधिनियम के तहत यदि वक्फ बोर्ड किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करता है,तो वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और इसकी सुनवाई किसी दुसरे न्यायालय में भी नही हो सकती है केवल वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल मे ही इसकी सुनवाई हो सकेगी। वक्फ बोर्ड के मनमानी से केवल हिन्दू समाज ही मर्माहित नही है बल्कि मुस्लिम समाज भी मर्माहित है।

उन्होने बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 के अनुसार त्रीची मे 1500 साल पुरानी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी गई। वही बिहार के फतुहा में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत किसी भी सम्पति को वक्फ अपना संपत्ति घोषित कर सकता है। इन्होने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट मे एक याचिका भी इसे चुनौती देने के लिए दायर किया गया था दुर्भाग्य है कि ऐसा कानून मुस्लिम देशो मे भी नही है केवल भारत मे वक्फ बोर्ड को कांग्रेस के शासनकाल मे मजबूती दिया गया।

विहिप 2021 से इस अधिनियम के विषय मे अध्ययन कर इस काले कानून के बारे जाना और आज जन जागरण अभियान चलाकर वर्तमान केन्द्र सरकार को इसमे व्यापक संशोधन के लिए मजबूर किया। विहिप ने देश के सभी जिसमे पक्ष और विपक्ष के सांसद भी शामिल है,उनसे वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 के पक्ष मे संसद मे कानून बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार