अवैध किराया वसूली के खिलाफ परिवहन विभाग का अभियान, 56 बसों की जांच में वसूला गया जुर्माना

 




अररिया 22 अगस्त(हि.स.)।

जिल्नोाधिकारी विनोद दूहन के निर्देश पर जिले में 19 स्थानों पर परिवहन विभाग की ओर से अवैध किराया वसूली के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया।जिसमें 56 बसों की जांच में अवैध किराया वसूली को लेकर 38 हजार 500 रूपये जुर्माने की राशि वसूली गई।

जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार सज्जन के नेतृत्व में परिवहन विभाग की पूरी टीम द्वारा अररिया बस स्टैंड सहित जिले के विभिन्न प्रमुख मार्गों एवं बस पड़ावों पर संचालित यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया गया।

जांच के क्रम में नियमों के उल्लंघन के मामलों में जुर्माना राशि वसूल की गई। कई बसों में निर्धारित किराया सारणी प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर भी नियमानुसार कार्रवाई की गई।

जांच के दौरान परिवहन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बसों के अंदर पॉइंट-टू-पॉइंट निर्धारित किराया सारणी के प्रदर्शन की जांच की गई।

साथ ही बस में यात्रा कर रहे यात्रियों से सीधे पूछताछ कर यह जानकारी प्राप्त की गई कि उनसे निर्धारित किराया ही लिया जा रहा है अथवा किसी प्रकार की अतिरिक्त अवैध राशि की वसूली की जा रही है। यात्रियों से किराया वसूली के संबंध में उनकी शिकायत एवं आपत्ति की भी जानकारी ली गई।

विशेष जांच अभियान के दौरान अररिया बस स्टैंड स्थित विभिन्न बसों के बुकिंग काउंटरों पर भी परिवहन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा जाकर जांच की गई।

सभी बुकिंग काउंटर संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि बसों में निर्धारित पॉइंट-टू-पॉइंट किराया तालिका अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाए तथा यात्रियों से सरकार द्वारा निर्धारित किराया से अधिक राशि की वसूली नहीं की जाए।

दरअसल जिला प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ बस संचालकों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित किराया से अधिक राशि यात्रियों से वसूली जा रही है। साथ ही यह भी शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कई बसों में विभिन्न गंतव्यों के लिए निर्धारित पॉइंट-टू-पॉइंट किराया सारणी प्रदर्शित नहीं की जा रही है, जिसके कारण यात्रियों से मनमाना किराया वसूली की जाती है।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में यह जांच अभियान चलाया गया है और आगे भी नियमित रूप से औचक जांच जारी रहेगी। सभी बस संचालकों एवं बुकिंग काउंटर संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे यात्रियों से केवल सरकार द्वारा निर्धारित किराया ही वसूल करें तथा बस के अंदर यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर पॉइंट-टू-पॉइंट किराया सारणी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।

उन्होंने कहा कि निर्धारित किराया से अधिक राशि की वसूली अथवा किराया सारणी प्रदर्शित नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित बस संचालक के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध उपलब्ध विधिक प्रावधानों के तहत फिटनेस संबंधी कार्रवाई एवं वाहन जब्ती सहित अन्य कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर