बाल श्रम उन्मूलन धावा दल ने दो बच्चों को मुक्त कराया
सहरसा,14 जून (हि.स.)।14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम कानूनन दंडनीय अपराध है।इस कानून के पालन हेतु श्रम संसाधन विभाग द्वारा बच्चों से काम कराने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही है।इस कड़ी में शुक्रवार को श्रम संसाधन विभाग धावा दल टीम द्वारा होटल फैक्टरी एवं गैरेज में काम करने वाले बच्चो का रेस्क्यू किया गया,जिसके अंतर्गत नया बाजार के माखनभोग तथा डीबी रोड स्थित सिल्की फास्टफूड होटल में काम कर रहे दो बच्चों को विमुक्त कर चाइल्ड हेल्पलाइन को सुपुर्द किया गया।
माखन भोग से अमित कुमार पिता पवन रजक ग्राम परसबन्नी बनमा ईटहरी तथा सिल्की फास्टफूड से अंकुश कुमार पिता गजेंद्र पासवान ग्राम मानपुर बिहारीगंज को विमुक्त कराया गया।माखनभोग के प्रोपराइटर सुमित कुमार पिता रामानंद साह एवं सिल्की फास्टफूड के प्रोपराइटर पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।इस धावा दल टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रीतेश कुमार, मनोज कुमार, कुमार स्नेहजीत,चाइल्ड हेल्पलाइन के कोर्डिनेटर टुस्सी कुमारी एवं कोशी लोकमंच के सहायक परियोजना पदाधिकारी श्यामरथ कुमार सहित अन्य शामिल रहे।
हिन्दुस्थान समाचार/अजय/चंदा