बहेड़ा हत्याकांड में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास

 

दरभंगा, 27 फ़रवरी (हि.स.)। दरभंगा जिला अंतर्गत बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र के बहेड़ा में वर्ष 2021 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला बहेड़ा थाना में दर्ज मामले के परिप्रेक्ष्य में सुनाया गया।

इस मामले में बहेड़ा निवासी स्वर्गीय ब्रजनंदन झा के पुत्र महारुद्र झा, सुधीर झा और दिलीप झा, काली झा के पुत्र राधे झा, चंद्र नारायण झा के पुत्र कन्हैया झा तथा फूलबाबू झा के पुत्र कुंदन झा को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। कांड में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307 और 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बेनीपुर माधवेंद्र सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक पूनम झा ने बताया कि विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजाएं भी निर्धारित की गई हैं—धारा 147 भादवि: एक-एक वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास। धारा 148 भादवि: दो-दो वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास। धारा 141/149 भादवि: 300 रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 10 दिन का कारावास। धारा 323/149 भादवि: छह माह का कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास।

धारा 307/149 भादवि: सात वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास।धारा 302/149 भादवि: आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस फैसले के बाद क्षेत्र में मामले को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra