नालंदा जिले में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन के लिए बनाये गये 6केंद्र
नालंदा, बिहारशरीफ 24 फ़रवरी (हि.स.)। जिला दंडाधिकारी नालन्दा के द्वारा संसूचित किया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वार्षिक माध्यमिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा-2026 के बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 2 मार्च से 13मार्च तक नालन्दा जिला सहित बिहारशरीफ अनुमंडल मुख्यालय में कुल 06 मूल्यांकन केन्द्रों पर की जाएगी, जिसमें मुख्यतः बताया गया कि आदर्श उच्च विद्यालय (बिहार टाउन उच्च विद्यालय कैंपस), बिहारशरीफ बिहार टाउन उच्च विद्यालय, सालुगंज, मणिराम अखाड़ा, बिहारशरीफ, नालन्दा।परमेश्वरी देवी कन्या+2 उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ, नालन्दा।राजकीय कन्या +2 उच्च विद्यालय, सोहसराय, नालन्दापी०एल०साहू उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ, नालन्दा।जवाहर कन्या उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ ।
जिला दंडाधिकारी, नालन्दा द्वारा संयुक्त प्रतिनियुक्ति आदेश में अंकित किया गया है कि उक्त सभी मूल्यांकन केन्द्र के 200 गज की परिधि की दूरी पर भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के अन्तर्गत निषेद्याज्ञा आदेश लागू करें एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। मूल्यांकन कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न हो इसके लिए सभी मूल्यांकन केन्द्रों पर दंडाधिकारी की स्टैटिक प्रतिनियुक्तियां की गयी है। परीक्षा केन्द्रों के इर्द-गिर्द शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। मैं किसलय श्रीवास्तव, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बिहारशरीफ भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल्याकंन केन्द्र के इर्द-गिर्द 200 गज की परिधि तक निषेद्याज्ञा आदेश लागू करता हूँ
। इस आदेश के तहत एक साथ पांच या उससे अधिक व्यक्ति का इकट्ठा होना, शस्त्र लेकर चलना, मूल्यांकन संचालन के दौरान अनाधिकृत आवाजाही किसी प्रकार का घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा तथा कोई आग्नेयास्त्र, जिसमें लाईसेन्स पर धारित आग्नेयास्त्र भी शामिल है. निषिद्ध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सुसंगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश मूल्यांकन कार्य में संलग्न पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी, शवयात्रा एवं ऐसे व्यक्ति जो लाठी के बगैरनहीं चल सकते हो, पर लागू नहीं रहेगा।यह आदेश उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 02/03/2026 से 13/03/2026 तक मूल्यांकन अवधि के लिए लागू रहेगा।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया जो उपर अंकित तिथि के लिए उक्त परीक्षा केन्द्र हैं 200 गज की परिधि क्षेत्र तक एवं परीक्षा अवधि के लिए लागू रहेगा
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे