सारण में कक्षा आठ तक के स्कूल 27 मई तक बंद

 

सारण, 24 मई (हि.स.)। जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और दोपहर की भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु कड़ा कदम उठाया है।

जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 मई तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं केवल दोपहर 11:00 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बढ़ते पारे के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार