मशरख के चर्चित मामले में अभियुक्त सतेन्द्र सिंह को तीन वर्ष की सजा
सारण, 07 अगस्त (हि.स.)। छपरा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनिल कुमार भारद्वाज की अदालत ने हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व समर्पित चार्जशीट के आधार पर मशरख थाना क्षेत्र के सिमरी बथानी टोला निवासी अभियुक्त सतेन्द्र सिंह को धारा 308 भादवि के अंतर्गत दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 05 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला मशरख थाना कांड संख्या 167/2005 से संबंधित है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दीपक कुमार सिंह ने सरकार का प्रभावी पक्ष रखा।
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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार