छपरा में एसटीईटी परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

 

सारण, 31 अक्टूबर (हि.स.)। छपरा में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस टी इ टी 2026 के स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। इसी कड़ी में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर छपरा नितेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत छपरा स्थित परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 01 नवंबर 2026 से 20 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। छपरा स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय, विशेश्वर सेमिनरी उच्च विद्यालय परिसर, म्युनिसिपल चौक और श्रीनंदन पथ स्थित परीक्षा केंद्र की बाहरी चारदीवारी से सभी दिशाओं में 500 गज की परिधि में यह आदेश लागू रहेगा।

परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसमें प्रथम पाली सुबह 07:30 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 12:30 बजे से शाम 05:20 बजे तक निर्धारित है। प्रशासनिक आदेश के तहत परीक्षा अवधि के दौरान सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक परीक्षा केंद्र के 500 गज के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्टा होने, लाठी, भाला या अन्य घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही इस क्षेत्र में सभी साइबर कैफे, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग शॉप बंद रहेंगे और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। हालांकि, परीक्षार्थियों, परीक्षा कर्मियों, पुलिस बल, सरकारी अधिकारियों, और शादी-विवाह या शव यात्रा जैसे आयोजनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार