सारण में पटाखों की अस्थायी बिक्री के लिए गाइडलाइन जारी, केवल ग्रीन पटाखों की होगी अनुमति
सारण, 23 अक्टूबर (हि.स.)। जिले में आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी वैभव श्रीवास्तव द्वारा पटाखों के विक्रय के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम 84 और एक्सप्लोसिव अमेंडमेंट रूल्स 2019 के अनुसार जारी इस आदेश का उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है।
जारी आदेश के अनुसार, पटाखा भंडारण और विक्रय स्थल अज्वलनशील सामग्री से निर्मित होना चाहिए, जहाँ अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दोनों स्थलों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी तथा संरक्षित कार्यों से पचास मीटर की न्यूनतम दूरी अनिवार्य की गई है। विक्रय व संरक्षित स्थल आमने-सामने नहीं होंगे।
एक क्लस्टर में 50 से अधिक दुकानों की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक कलस्टर में कम से कम दो अग्निशमन वाहन और फर्स्ट-एिड एम्बुलेंस की अनिवार्य रूप से तैनाती की जाएगी। साथ ही, एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस गुड्स के वार्निंग बोर्ड डिस्प्ले किए जाएंगे।
विद्युत व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि झूलते हुए तारों का प्रयोग कदापि नहीं होगा, वायरिंग दीवारों या छतों पर फिक्स होनी चाहिए तथा प्रत्येक दुकान का स्विच अलग दीवार पर होगा। अस्थायी अनुज्ञप्ति हेतु 500 रुपये का चालान जमा करना होगा। जिला शस्त्र शाखा के माध्यम से आवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को भेजे जाएंगे।
सभी एसडीओ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराएंगे। सर्वोच्च न्यायालय और एन.जी.टी., नई दिल्ली के आदेशों के तहत केवल कम उत्सर्जन वाले और प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति जाँचोपरान्त दी जा सकती है। अन्य प्रकार के पटाखे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार