डालसा सारण की मदद से जेल में बंद असहाय व्यक्ति को कोर्ट से मिला न्याय
सारण, 01 सितंबर (हि.स.)। छपरा अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी सुमित कुमार सिंह की अदालत ने इसुआपुर थाना कांड संख्या 73/21 में फैसला सुनाते हुए आरोपित चंदन कुमार सिंह को दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। आरोपित 12 जुलाई से मंडल कारा, छपरा में बंद था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण के लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को सौंपा गया था।
सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरमान अशरफी ने अदालत के समक्ष मजबूत कानूनी दलीलें और तथ्य प्रस्तुत किए। विपक्षी पक्ष आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य देने में विफल रहा। साक्ष्यों और गवाही के बाद अदालत ने अभियुक्त को निर्दोष पाते हुए सम्मानपूर्वक रिहा करने का आदेश दिया। डालसा के इस प्रयास से एक असहाय व्यक्ति को न्याय मिला।
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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार