सारण में अपहरण और हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

 


सारण, 31 अक्टूबर (हि.स.)। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और चार्जशीट के आधार पर छपरा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला रिवीलगंज थाना कांड संख्या 177/21 से संबंधित है। न्यायालय ने प्राथमिकी आरोपित मोहम्मद शमशेर शेख टोली थाना रिवीलगंज निवासी को धारा 302 भारतीय दंड विधान एवं धारा 364 के तहत दोषी पाया।

अदालत ने अभियुक्त को धारा 302 में आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपये एवं धारा 364 में दस वर्ष कारावास के साथ पांच रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।अभियुक्त पर कुल मिलाकर 10000 रुपए का अर्थ दंड लगा। अर्थदंड की राशि का भुगतान न करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा सहायक सुभाष चंद्र दास द्वारा पुलिस की तरफ से पैरवी की गई थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार