विधिक सेवा प्राधिकार सारण के प्रयास से 5 वर्षों बाद आरोपित बाइज्जत बरी

 


सारण, 19 सितंबर (हि.स.)। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम रवि शंकर की अदालत ने मढ़ौरा थाना में दर्ज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपित परवेज आलम को हिरा सिंह की हत्या के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। परवेज आलम 20 अगस्त 2021 से लगातार मंडल कारा, छपरा में बंद थे।

आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इस मामले की पैरवी जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण के लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को सौंपी गई थी। मुख्य डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता पूर्णेन्दु रंजन ने अदालत में ठोस साक्ष्य और मजबूत कानूनी दलीलें पेश कीं।

अभियोजन पक्ष द्वारा कुल दस साक्षी प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन रक्षा पक्ष के तर्कों के समक्ष आरोप साबित नहीं हो सके। अदालत ने पत्रावली के गहन अनुशीलन के बाद आरोपित को निर्दोष पाया। एलएडीसीएस की प्रभावी कानूनी सहायता से 5 वर्ष 1 माह से जेल में बंद असहाय को अंततः न्याय मिला।

इस सफलता पर मुख्य लैड्स ने सहायक लैड्स अरमान अशरफी और कर्मी सूरज पाण्डेय, अजीत कुमार शर्मा एवं अक्षय कुमार सिंह के योगदान की सराहना की।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार