सूचना अधिकार कार्यकर्ता चर्चिल के पहल पर बिहार के अधिकारियों को प्रशिक्षण के मिले आदेश
नवादा, 24 दिसंबर (हि.स.)। सूचना अधिकार कार्यकर्ता समाजसेवी नवादा के प्रणव कुमार चर्चिल के सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना मांगे जाने पर नजरअंदाज करने तथा पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड तक नहीं करने जैसे शिकायतों पर बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त ,जिला पदाधिकारियों सहित सभी सूचना पदाधिकारी को सूचना के अधिकार का प्रशिक्षण लेने के आदेश निर्गत किये हैं।
सूचना अधिकार कार्यकर्ता श्री चर्चील ने बुधवार को बताया कि बिहार राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को दो अलग -अलग पत्र भेज कर नवादा के जिलाधिकारी कार्यालय को ऑनलाइन आवेदन भेज गया था। पर इसका कोई जवाब भी देने की बात नहीं कही गई उन्होंने कहा कि पांच अधिकारियों तथा कर्मचारियों से पूछने पर किसी ने या नहीं बताया कि इस पोर्टल की देखरेख तथा डाउनलोड कौन करता है । जिससे यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन सूचना मांगे जाने पर कार्रवाई की बात तो डर रही अधिकारी आवेदन को देखना भी पसंद नहीं करते हैं जिससे सूचना के अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ रही है । फिर सीपीग्राम पर इसकी गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके आलोक में पूरे बिहार राज्य के सभी विभाग सभी विभागाध्यक्ष ,सभी प्रमंडलीय आयुक्त ,सभी जिला पदाधिकारी सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस अधीक्षक के सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को आरटीआई का प्रशिक्षण देने का पत्र जारी किया गया है।
बिहार सरकार के अवर सचिव मनोज कुमार झा ने अपने जारी आदेश में सूचना के अधिकार का प्रशिक्षण लेने को आवश्यक बताया है ताकि इस अधिनियम नियम का सही तरीके से अनुपालन कराया जा सके ऐसी चर्चित के शिकायत पर ही संपूर्ण बिहार में अधिकारियों के प्रशिक्षण देने के आदेश निर्गत किए गए। श्री चर्चिल्ल ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत प्रशासन तंत्र सरकार तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए व्यापक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजय कुमार सुमन