अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की बैठक
कटिहार, 24 मार्च (हि.स.)। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि 1 करोड़ 50 लाख रुपये मुआवजा हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1 करोड़ 49 लाख 56 हजार 410 रुपये व्यय किए गए हैं। 22 कांड दर्ज हुए हैं, जिनमें 17 कांडों में स्वीकृति प्राप्त कर मुआवजा भुगतान प्रक्रियाधीन है।
बैठक में हत्या के मामले में 21 आश्रितों को फरवरी तक पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पण हेतु 91 मामले लंबित हैं। आरोप गठन के पश्चात 2 आश्रितों को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि 1 मामला प्रक्रियाधीन है।
डीएम ने लंबित मामलों का मुआवजा भुगतान और आरोप पत्र समर्पण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही गवाहों को यात्रा भत्ता और न्यायालय में लंबित कांडों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए।
इस बैठक के साथ ही मैनुअल स्कैवेन्जर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं सर्वेक्षण समिति की बैठक भी आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि कटिहार जिला में किसी भी प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है और सभी कार्य मशीनों के माध्यम से कराए जाते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह