उपभोक्ता आयोग ने जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के सेवा में त्रुटि पर क्षतिपूर्ति का दिया आदेश

 


पूर्वी चंपारण,16 दिसंबर (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सेवा में त्रुटि पाते हुए 18 लाख 20 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। साथ ही परिवाद दाखिल करने के दिन से क्षतिपूर्ति देने तक सात फीसदी ब्याज देने का भी आदेश दिए। उक्त क्षतिपूर्ति दो माह के भीतर विपक्षी को जमा करना होगा।

मामले में अरेराज हरदिया के मेसर्स जय माता दी एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर प्रिय रंजन ने परिवाद दायर किया था, जिसमें कहा था कि उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। जिसकी वैधता 13 नवंबर 2023 तक थी। 4 दिसंबर 2023 की रात्रि 11.30 बजे उसके दुकान में आग लग गई। जिसमें लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स सामन के साथ दुकान एवं आवश्यक कागजात जल गया।

घटना को लेकर अरेराज ओपी में मामला दर्ज किया गया । परिवादी ने उक्त दुकान संचालन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अरेराज से ऋण लिया था। परिवादी ने विधिवत् इसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देकर संबंधित कागजात उपलब्ध करा दी। बावजूद इसके कंपनी ने परिवादी का क्लेम नहीं दिया। अंततः परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।

आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश गिरीश मिश्रा व सदस्य संजीव कुमार ने वाद विचारण के बाद जेनरल इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में त्रुटि पाते हुए दुकान बीमित धन अठारह लाख रुपए, मानसिक व शारीरिक क्षति में दस हजार रुपए तथा वाद खर्च के रूप में दस हजार रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देने का आदेश दिए। साथ ही बीमित राशि पर 1 जनवरी 2024 से राशि देय तक 7% साधारण ब्याज देने का भी आदेश दिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार