एसपी की अनुशंसा पर डीएम ने पांच असमाजिक तत्वों को जिला एवं थाना बदर किया
सहरसा,24 अप्रैल (हि.स.)। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा 3 के अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुल-05 असामाजिक तत्वों को जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी ने जिला व थाना बदर का आदेश दिया हैं।
जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि इनकी संभावित दबंगता एवं आपराधिक गतिविधियों से आगामी लोक सभा चुनाव 2024 के दौरान विधि-व्यवस्था की समस्या हो सकती है। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी ने बीसीसीए बाद में अपने न्यायालय में प्रतिवादियों एवं राज्य की और से अपर लोक अभियोजक से सुनवाई कर जिला व थाना बदर का आदेश पारित किया हैं।
अपने आदेश में उन्होने कहा कि उपरोक्त वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं। यह अपराधी काफी मनबढू एवं उपद्रवी किस्म का व्यक्ति है। ये संज्ञेय अपराध में संलिप्त रहे है एवं इनकी गतिविधि सक्रिय है। इनके क्षेत्र में उपस्थित रहने से विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रशासनिक एवं जनहित में जिला व थाना बदर किये गये संबंधित थाना में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 9:00 बजे पूर्वाहन से 11:00 बजे पूर्वाहन तक एवं 5:00 बजे अपराहन से 8:00 बजे अपराहन तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। संबंधित थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि उनके थाना में तड़ीपार किये गये असमाजिक तत्व का प्रतिदिन पंजी में उपस्थिति दर्ज कराएंगे और पुलिस अधीक्षक को साप्ताहिक प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।
जिन आपराधिक पृष्ठभूमि के असामाजिक तत्वों को बीसीसीए के अन्तर्गत 06 माह के लिए जिला व थाना बदर किया गया हैं,जिसमें वकील सादा, पिता-सज्जन सादा,साकिम-तेघरा, थाना - महिषी को सौरबाजार थाना,राजेश सादा,पिता-उदयकांत सादा,साकिन-तेलहर, थाना - महिषी को बसनही थाना,कमकम यादव,पिता-विलाश यादव, साकिन- अतलखा, थाना बसनहीं, जिला- सहरसा को दरभंगा सदर थाना, बंदर यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव,पिता- रामरक्षी यादव, साकिन-टेंगराहा थाना-सलखुआ को सुपौल सदर थाना,गुलाब शर्मा पिता विशनुदेव शर्मा,साकिन-महादेव मठ, थाना-सलखुआ जिला-सहरसा को हाजीपुर थाना बदर किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/अजय/चंदा