ब्याज रहित एकमुश्त बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान 31 मार्च तक

 


अररिया 31 दिसम्बर(हि.स.)।

फारबिसगंज नगर परिषद के होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों के लिए ब्याज रहित एकमुश्त बकाया संपत्ति कर भुगतान की तिथि को बढ़ा दिया गया है।अब बकायादार संपत्ति कर दाता अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान बिना ब्याज या दंड के ही 31 मार्च तक जमा कर पायेंगे।

यह जानकारी नगर परिषद की मुख्य पार्षद वीणा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार सरकार द्वारा नागरिकों को एकमुश्त बकाया संपत्ति कर को भुगतान को लेकर नया आदेश जारी किया गया है।उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए बकायादार करदाताओं से इस योजना का लाभ लेने की अपील की।साथ ही उन्होंने जिन नागरिक बंधुओं की संपत्ति नगर परिषद में होल्डिंग के रूप में निबंधित नहीं है,उसके लिए अपील की कि वे नगर परिषद कार्यालय से संपर्क कर स्वयं कर प्रपत्र भरकर अपने होल्डिंग का निबंधन करा लें और दंड एवं ब्याज से मुक्ति के लिए एकमुश्त बकाया संपत्ति कर भुगतान कर योजना का लाभ पाएं।

जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च के बाद समय अवधि समाप्त होने पर भारी दंड एवं ब्याज वसूली के साथ कर की वसूली की जाएगी।जिसके लिए नागरिक खुद जिम्मेवार होंगे। उन्होंने बेहतर नागरिक सुविधा के लिए नगर परिषद के सदैव साथ होने की बात करते हुए टैक्स राशि जमा करने पर ही नागरिकों को सुविधा प्रदान करने और स्वच्छ,सुंदर एवं आदर्श शहर बनाने की दिशा में कार्य होने की बात कही।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर