अवैध शराब बरामदगी मामले में मोटरसाइकिल मालिक दोषी करार, 7 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा
भागलपुर, 01 सितंबर (हि.स.)। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2 शिव कुमार शर्मा की अदालत ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया।
न्यायालय ने कहलगांव थाना क्षेत्र से जुड़े अवैध शराब बरामदगी के एक मामले में मोटरसाइकिल मालिक अमीन मुर्मू को धारा 30(ए) के तहत दोषी करार दिया है। दोषी पाए गए वाहन मालिक की सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई आगामी 7 सितंबर 2026 को होगी।
उल्लेखनीय है कि यह मामला कहलगांव थाना कांड संख्या 64/2025 और विशेष उत्पाद वाद संख्या 710/2025 से जुड़ा है। घटना 25 फरवरी 2025 की है, जब शोभनाथपुर पुल संख्या-05 के पास ग्रामीणों ने एक संदिग्ध लाल-काली रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को पकड़ा था। जांच करने पर उस मोटरसाइकिल से करीब 38 लीटर देशी महुआ शराब बरामद की गई थी। शराब बरामदगी के बाद जब पुलिस ने वाहन के कागजात खंगाले, तो मोटरसाइकिल के रजिस्टर्ड मालिक के रूप में अमीन मुर्मू की पहचान हुई। इसके बाद पुलिस ने अमीन मुर्मू के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की।
विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पुख्ता साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमीन मुर्मू को दोषी पाया। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) भोला कुमार मंडल ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।
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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर