मतदाता पुनरीक्षण को लेकर एडीएम की अध्यक्षता में राजीनीतिक कार्यकर्ताओ के साथ बैठक
सहरसा,09 नवंबर (हि.स.)। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 77 महिषी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सह अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को सभी मान्यता प्राप्त दलों की प्रतिनिधियों के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण तिथि 1 जनवरी 24 साथ ही आगामी चुनाव 24 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक आयोजित की गई। जिस आलोक में दिनांक 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाना है।
इस संबंध में उपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया गया कि निर्धारित समय अवधि में अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं एवं युवा मतदाताओं के मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। उपस्थित सदस्यों को उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना द्वारा सहित दिशा निर्देश के आलोक में सूचित किया गया की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक बीएलए नियुक्त करेंगे। जो की प्रोडक्शन अवधि में बीएलओ के सीधे जुड़े रहेंगे।सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बी एल ए के साथ प्रारूप निर्वाचक नामावली को देखेंगे और सुधार को चिन्हित करेंगे। यहां यह महत्वपूर्ण है की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए एक बार नियुक्त होने पर लगातार काम करेंगे।जब तक कि उनकी नियुक्ति संबंधित राजनीतिक दल द्वारा रद्द नहीं की जाती है।
उपस्थित सदस्यों को यह भी जानकारी दी गई कि आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को यह अनुमति दी गई है कि उनके द्वारा अधिकृत बी एल ए थोक में आवेदन जमा कर सकता है। इस के साथ कि वह 1 दिन में एक बार बीएलओ को 10 आवेदन से ज्यादा जमा नहीं करेगा। यदि बीएलओ दावे आपत्तियों को दायर करने की संपूर्ण अवधि में 30 आवेदनों से ज्यादा जमा करता है तो तब निर्वाचक निबंधन प्राधिकारी सहायक निर्वाचन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्वयं इसका सत्यापन करेंगे।
इसके अतिरिक्त आवेदन पत्रों की सूची इस के अतिरिक्त बी एल ए बी आवेदन पत्रों की सूची इस घोषणा के साथ जमा करेगा कि उसने सभी आवेदन पत्रों की जानकारी की जांच स्वयं की है। और इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी सही है। कमजोर एवं वंचित समुदाय क्षेत्र में अधिक से अधिक निर्वाचन पंजीकरण हेतु नगर पंचायत क्षेत्र के आरक्षित क्षेत्र में जिला स्तर से प्रचार मेकिंग आदि व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में संबंधित लोक केट बीएलओ को पुनः उसे क्षेत्र में हाउस टू हाउस सर्वेक्षण करने एवं नाम पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा रहा है।
हिन्दुस्थान समाचार/अजय
/चंदा