मध्य विद्यालय डपरखा के प्रधानाध्यापक निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू
सुपौल, 13 अगस्त (हि.स.)। जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय डपरखा के प्रधानाध्यापक राजकुमार को विद्यालय में मिली अनियमितताओं और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना की ओर से 12 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय आदेश में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
आदेश के अनुसार 12 अगस्त को डीएम सावन कुमार ने मध्य विद्यालय डपरखा का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान सहायक शिक्षिका सरिता कुमारी के 24, 25 व 27 जून तथा 11 जुलाई 2026 को बिना अनुमति विद्यालय से अनुपस्थित रहने की बात सामने आई। इसके अलावा विद्यालय में ई-शिक्षाकोष पर उपस्थिति दर्ज करने, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था एवं गुणवत्ता तथा विद्यालय संचालन से जुड़े अन्य मामलों में भी अनियमितताएं पाई गईं। जांच के दौरान विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध विद्यालय में कराए गए कार्यों का संतोषजनक रिकॉर्ड नहीं मिलने तथा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने का भी उल्लेख आदेश में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं।
आदेश में प्रधानाध्यापक पर कर्तव्य के प्रति लापरवाही, मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता, शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेने, विद्यालय संचालन के निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने, स्वेच्छाचारिता बरतने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग जैसे आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने की बात कही गई है। इन आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-09 के तहत राजकुमार को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन करने का निर्णय लिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, छातापुर निर्धारित किया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। मामले में आरोप पत्र अलग से निर्गत किए जाने की बात कही गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र