हरिपुर पंचायत सरकार भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

 


अररिया, 11 जनवरी(हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को फारबिसगंज के हरिपुर पंचायत सरकार भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष गुंजन पाण्डेय एवं सचिव रोहित कुमार श्रीवास्तव के दिशा-निर्देश पर आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके मौलिक अधिकारों और कानूनी उपचारों के प्रति सचेत करना था। ​

शिविर को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता राहुल रंजन ने बाल विवाह उन्मूलन पर जोर देते हुए कहा कि यह न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि कानूनन अपराध भी है। उन्होंने लोक अदालत के महत्व को समझाते हुए बताया कि कैसे ग्रामीण बिना किसी खर्च के अपने पुराने विवादों का निपटारा कर सकते हैं।

इस अवसर पर राहुल रंजन ने पंचायत स्तर पर विधिक सहायता केंद्र की उपयोगिता बताई। मौके पर श्री राहुल रंजन ने शिविर में सरकारी योजनाओं के समावेशन पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा पीड़ितों को उनके कानूनी अधिकारों और नालसा योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देना था।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को बताया गया कि इसके तहत प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं से प्रभावित लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और पुनर्वास से संबंधित सहयोग प्रदान किया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से लागू किया जाता है। शिविर में मुख्य रूप से मुखिया परमानंद ऋषिदे सरपंच ललिता देवी, पीएलवी मो ईनाम आलम,

पंचायत समिति बादल, उप सरपंच अमित राज, वार्ड सदस्य ललित कुमार, गुलाम मुस्तफा, राजस्व कर्मचारी अभिलाषा कुमारी, मो. इलताफ, अशोक मेहता, बिपिन कुमार, उमानंद मेहता सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर