राज्य के अंदर तथा बाहर किसी भी जनवितरण प्रणाली से पात्र लाभुक खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं : लेसी सिंह

 


पटना,11 सितम्बर (हि.स.)। सूचना भवन के “संवाद” कक्ष में आयोजित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संवाददाता सम्मेलन के दौरान मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग लेसी सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित पात्र लाभुक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राज्य के अंदर किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान से अथवा राज्य के बाहर किसी जन वितरण प्रणाली दुकान से एक बार में अथवा एक से अधिक बार में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

लेसी सिंह ने बाताया कि माह अगस्त के वितरण चक्र में 89,39,832 राशन कार्डधारियों द्वारा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न का लाभ प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 85.12 प्रतिशत एवं 74.53 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात कुल 8.71 करोड़ आबादी को आच्छादित करने का लक्ष्य के विरूद्ध वर्तमान में 8.35 करोड़ लाभुकों को 51185 जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से माह जुलाई एवं माह अगस्त में क्रमशः 4.12 लाख मेट्रिक टन एवं 4.05 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी