किसी धर्मशाला, होटल या बैंकवेट हॉल में शराब मिली तो प्रतिष्ठान होगा सील
किशनगंज,28नवंबर(हि.स.)। शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए शादी समारोह या किसी भी अन्य समारोह में शराब का सेवन, कब्जा या भंडारण के मामले में फिर से मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग, किशनगंज एक्टिव मोड में है। इसके तहत शादी समारोह या अन्य समारोह में शराब रखने या पीने के मामले में अब विवाह भवन, होटल, वैंक्वेट हॉल आदि प्रतिष्ठान को सील करने के साथ उसके मालिकों, संचालकों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आये दिन समारोह में शराब पीने एवं भंडारण की शिकायत प्रशासन को मिलने के बाद प्रशासन ने सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है।
मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग, किशनगंज के अधीक्षक मद्यनिषेध आदित्य कुमार ने बताया कि विवाह भवन, होटल एवं वैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह या फिर अन्य दिवस में भी शराब सेवन एवं रखने के मामले में कार्रवाई करने हेतु मुख्यालय स्तर से निर्देशित किया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। इसके बावजूद कोई चोरी छिपे विवाह भवन, होटल, वैंक्वेट हॉल आदि प्रतिष्ठान में शराब सेवन करता है या शराब पाया जाता है तो संलिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ संबंधित प्रतिष्ठान को सील करते हुए मालिक, संचालक के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विवाह भवन, होटल, वैंक्वेट हॉल आदि प्रतिष्ठान पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। शादी-विवाह कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों पर नजर रखेंगे तथा शराब के सेवन किये जाने पर या शराब के साथ प्रवेश करने का संदेह होने पर मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग, किशनगंज को सूचित करेंगे। मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग, किशनगंज द्वारा विवाह भवन, होटल, वैंक्वेट हॉल आदि प्रतिष्ठान पर निगरानी रखी जाएगी एवं औचक निरीक्षण किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार/धर्मेन्द्र/चंदा