मुखिया प्रतिनिधि के खिलाफ कारोबारी ने हथियार के बल पर रंगदारी और लूट को लेकर कराया कांड दर्ज

 


अररिया 06 सितम्बर(हि.स.)।

फारबिसगंज थाना क्षेत्र में दिन पहले मुखिया प्रतिनिधि पर कथित रूप से हुए जानलेवा हमला मामले में किरकिचिया मुखिया प्रतिनिधि कफिल अंसारी द्वारा कांड दर्ज करवाने के बाद कारोबारी ने भी फारबिसगंज थाना में आवेदन देकर मुखिया प्रतिनिधि पर रंगदारी मांगने, ट्रक रोकने, हथियार दिखाकर धमकाने, मारपीट सहित सोने की चेन व अन्य सामान लूटने का गंभीर आरोप लगाते हुए कांड दर्ज कराया।थाना में कारोबारी के द्वारा दर्ज कराए गए कांड में मुखिया प्रतिनिधि और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

मामले को लेकर भागकोहलिया चौरा परवाहा वार्ड संख्या आठ निवासी कारोबारी जयप्रकाश अग्रवाल ने फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में व्यापार होने और उनके प्रतिष्ठान पर आने-जाने वाले ट्रकों को किरकिचिया पंचायत के रास्ते से गुजरने की बात कही।जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इस रास्ते में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ट्रकों को रोककर रंगदारी वसूलने का काम करते हैं।कारोबारी का आरोप है कि किरकिचिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मो. कफील अंसारी के नेतृत्व में यह गतिविधि की जा रही है।

पूर्व में भी उनके ट्रक चालक को रोककर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया। आवेदन में कहा गया है कि 2 सितंबर की सुबह करीब नौ बजकर दस मिनट में उनके स्टाफ दिलीप सिंह ट्रक संख्या डब्ल्यूबी23ई 6135 लेकर किरकिचिया पंचायत के रास्ते से जा रहे थे। इसी दौरान कथित रूप से कफील अंसारी अपने साथियों के साथ पहुंचे और ट्रक को रोक लिया।आरोप है कि ट्रक चालक को लात-मुक्का से मारपीट कर धमकाया गया तथा 50 हजार रुपये प्रतिमाह रंगदारी देने की मांग की गई। इसी दौरान कारोबारी के पुत्र विक्रम कुमार अग्रवाल समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने का प्रयास किया।

आवेदन में आगे आरोप लगाया गया है कि विवाद के दौरान हथियार दिखाकर धमकी दी गई तथा विक्रम कुमार अग्रवाल की पिस्टल का मैगजीन और गले से करीब 3 लाख रुपये कीमत की सोने की चेन कथित रूप से छीन ली गई। दो मोटरसाइकिलों को क्षतिग्रस्त करने का भी आरोप लगाया गया है।

पीड़ित ने आवेदन के माध्यम से पुलिस से मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में फारबिसगंज थाना में कांड संख्या 576/26 दिनांक 04.09.2026 धारा 126(2),115(2),127(2),302(2),308(2),352,351(2),3(5) बीएनएस के तहत कांड दर्ज किया गया है।पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।इस बात की पुष्टि फारबिसगंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने भी देते हुए बताया कि मामले में मुखिया प्रतिनिधि द्वारा दर्ज कांड में दो आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर