जय मां कुलदेवी का टेंडर रद्द,नया टेंडर निकालने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
सहरसा,19 फरवरी (हि.स.)।पटना हाईकोर्ट में सहरसा नगर निगम में कचड़ा उठाने संबधित 44 करोड़ से संबधित मामले सीडब्ल्यू 7482 एवं 8213 से संजय कुमार सिंह बिहार सरकार एवं जय मां कुलदेवी मामले का सोमवार को अंतिम आदेश पारित किया गया। जय मां कुलदेवी द्वारा दिये गये टेंडर को रद्द कर दिया एवं संबधित पदाधिकारी पर कारवाई के लिए विभाग को छूट दी गयी। पुनः तीन महीने के अंदर नया टेंडर निकालने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया।
नगर निगम के पूर्व पदाधिकारी आदित्य कुमार ने नियम कानून को ताक पर रखकर जय मां कुलदेवी सुपौल को 36 करोड़ के टेंडर को 44 करोड़ में अवैध तरीके से दिया था। जिसके विरोध में संजय कुमार सिंह द्वारा एक रीट हाईकोर्ट में दायर किया गया था,जिसका निपटारा हाईकोर्ट में किया गया।
उल्लेखनीय है कि विगत आठ माह से शहर मे कचड़ा का उठाव नहीं हो रहा था। साफ-सफाई के सभी कार्य बाधित था,जिसके चलते शहर में जनता को काफी तकलीफ हो रही थी।अब फिर तीन माह के अंदर टेंडर करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया।
इस आदेश पर संजय कुमार सिंह ने कहा कि सत्य की जीत हुई। जनता के पैसा का दुरुपयोग नही होने दिया जायेगा।सत्य कभी पराजित नही हौता है। नगर निगम में किसी भी तरह की योजनाओं में लूट नहीं होने देंगे।इसके लिए उनकी जान भी क्यों ना चली जाय।उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्हें कई बार धमकी भी दी गयी थी लेकिन जान पर जोखिम लेते केस लड़ा, जिसमें उन्हें आज सफलता मिली। हाईकोर्ट से उन्हें न्याय मिला ।
हिन्दुस्थान समाचार/अजय/चंदा