महिषी में कार्यशाला आयोजित कर तीन नये कानून की दी जानकारी

 


सहरसा,23 जून (हि.स.)। तीन नये कानून की जानकारी को लेकर भारती मंडण मिश्र धाम, महिषी के प्रागंण में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा व महिषी थाना के पैनल अधिवक्ता आदित्य ठाकुर के द्वारा कार्यशाला का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमे आदित्य ठाकुर ने बताया आगामी 01 जुलाई से भारत सरकार तीन नयी अपराध विधियां लागू कर रही हैं, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 है। इन तीन नयी कानून पर अधिवक्ता, पुलिस एवं न्यायधीश को प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए आदित्य ठाकुर द्वारा अधिवक्ता एवं विधि के छात्रों के लिए जो पिछले रविवार 16 जुलाई से शुरूआत हुई हैं।

प्रत्येक रविवार को एक वर्ष तक लागातार 15 जुलाई 2025 तक निरंतर कार्यशाला का आयोजन कर अधिवक्ताओं एवं विधि के छात्रों को प्रशिक्षण दिलवाने कें कार्य करेंगे।श्री ठाकुर ने बताया अभी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अपराध किये जाने पर 511धाराओं के तहत सजा देने की प्रावधान हैं।वह अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 358 धाराऐं के तहत सजा दी जायेगी |

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 484 के बदले नई कानून मे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में धारा 531 कर कुछ बढ़ायी गए हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में 167 धाराऐं के बदले अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में 170 धाराऐं होंगी।कार्यशाला में हेमन्त राज, डां बबन कुमार सिंह, सकल कुमार झा, कुन्दन कुमार सादा,शिवेश कुमार आदि दर्जनों ने भाग लिये।

हिन्दुस्थान समाचार/अजय/चंदा